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महुए से शराब बनाने का अधिकार सिर्फ जनजाति वर्ग के लोगों को दिया. शराब उत्पादन के लिए उन्हें लायसेंस लेना होगा. जनजाति वर्ग की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बल्क में कानूनी तरीके से इसका उत्पादन कर सकेंगी.
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