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अगर हम Hindu Inheritance Law की बात करें तो 1956 में बनाए गए कानून में हुए 2005 के संशोधन ने इस कानून को मज़बूत बनाया. 2005 के संशोधन के मुताबिक एक महिला को चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित अपनी पुश्तैनी जायदाद में बराबर का अधिकार है.
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