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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले पर सवाल उठाया गया. निर्णय में कहा गया कि SHG के समूहों को ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों में भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है.
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