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इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने की इजाज़त है, और इसपर किसी तरह की रोक नहीं है.
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