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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना, 7 September 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया. इस योजना में ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को सौ दिन का रोजगार मिलता है. इसी योजना के अंतर्गत अब मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Women self help groups) से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.
मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को जोड़ा जायेगा SHG से
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को संदेश देकर निर्देशित किया है कि जो महिलाओं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए.
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ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि, DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission) के तहत देश भर की 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा परिवार की महिलाओं को SHG सदस्य बनाने के निर्देश दिए हैं. गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कदम शाबित होगा. यह कदम महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा.